भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के आरोपी जमानत पर रिहा
11 अगस्त
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता
योगेश गौड़ा की हत्या के आरोपी कांग्रस के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत पर
रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कांग्रेस नेता को कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कुलकर्णी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें आज से तीन दिन के भीतर निचली अदालत के समक्ष पेश करने और जमानत शर्तों को पूरा करने की स्थिति में रिहा करने का आदेश दिया। खंडपीठ की ओर से जमानत की शर्तों के अनुसार कुलकर्णी को धारवाड से जिलाबदर रहना होगा। उन्हें बेंगलूर में रहने की इजाजत दी गयी है।