मेडिकल कौंसिल ने दो डॉक्टर्स पर की कार्यवाहीएक का पंजीयन छ: माह तक निलंबित, दूसरे की अनुशंसा Dr Licence Suspension in MP
मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल ने डॉ. श्रीमती इरम एजाज का पंजीयन छ: माह के लिये 10 फरवरी 2022 तक स्टेट मेडिकल रजिस्टर से निलंबित किया है। इसी प्रकार डॉ. शाहिद हसन के मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के पंजीयन को इंडियन मेडिकल रजिस्टर से छ: माह निलंबित करने की अनुशंसा नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली से की है।
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश एवं पदेन अध्यक्ष मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल द्वारा बताया गया कि डॉ. श्रीमती इरम एजाज द्वारा प्रसूता श्रीमती फरहा खान के ऑपरेशन में चूक करने एवं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चों पर स्वयं को स्त्री, प्रसूति रोग एवं बाँझपन विशेषज्ञ प्रदर्शित करने पर वे मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम-1987 एवं इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन-2002 के प्रावधानों की दोषी पाई गई है।
इसी प्रकार डॉ. शाहिद हसन मेडिकल कौसिंल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से केवल एम.बी.बी.एस.के रूप में ही पंजीकृत हैं। डॉ. शाहिद हसन मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से एम.बी.बी.एस., एम.एस.,एम.आर.सी.एस, (इंग्लैण्ड) के पंजीयन हुए बिना मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सा व्यवस्था करने एवं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चों पर स्वयं को लेप्रोस्कोपिक, जनरल एवं ट्रॉमा सर्जन प्रदर्शित करने पर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 एवं इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन 2002 के प्रावधानों के दोषी हैं।
ग्वालियर के एक डॉक्टर को चेतावनी