मेडिकल कौंसिल की दो डॉक्टर्स पर कार्यवाही एक का पंजीयन निलंबित, दूसरे की अनुशंसा Dr Licence Suspension in MP - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

Breaking

गुरुवार, 19 अगस्त 2021

मेडिकल कौंसिल की दो डॉक्टर्स पर कार्यवाही एक का पंजीयन निलंबित, दूसरे की अनुशंसा Dr Licence Suspension in MP

 मेडिकल कौंसिल ने दो डॉक्टर्स पर की कार्यवाही
एक का पंजीयन छ: माह तक निलंबित, दूसरे की अनुशंसा Dr Licence Suspension in MP

मेडिकल कौंसिल ने दो डॉक्टर्स पर की कार्यवाही एक का पंजीयन छ: माह तक निलंबित, दूसरे की अनुशंसाl  Dr Licence Suspension in MP


मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल ने डॉ. श्रीमती इरम एजाज का पंजीयन छ: माह के लिये 10 फरवरी 2022 तक स्टेट मेडिकल रजिस्टर से निलंबित किया है। इसी प्रकार डॉ. शाहिद हसन के मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के पंजीयन को इंडियन मेडिकल रजिस्टर से छ: माह निलंबित करने की अनुशंसा नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली से की है।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश एवं पदेन अध्यक्ष मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल द्वारा बताया गया कि डॉ. श्रीमती इरम एजाज द्वारा प्रसूता श्रीमती फरहा खान के ऑपरेशन में चूक करने एवं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चों पर स्वयं को स्त्री, प्रसूति रोग एवं बाँझपन विशेषज्ञ प्रदर्शित करने पर वे मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम-1987 एवं इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन-2002 के प्रावधानों की दोषी पाई गई है।

इसी प्रकार डॉ. शाहिद हसन मेडिकल कौसिंल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से केवल एम.बी.बी.एस.के रूप में ही पंजीकृत हैं। डॉ. शाहिद हसन मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से एम.बी.बी.एस., एम.एस.,एम.आर.सी.एस, (इंग्लैण्ड) के पंजीयन हुए बिना मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सा व्यवस्था करने एवं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चों पर स्वयं को लेप्रोस्कोपिक, जनरल एवं ट्रॉमा सर्जन प्रदर्शित करने पर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 एवं इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन 2002 के प्रावधानों के दोषी हैं।

ग्वालियर के एक डॉक्टर को चेतावनी


मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल ने डॉ. मनमोहन सिंह यादव, प्राइम हॉस्पिटल, ग्वालियर को चेतावनी दी है कि रोगी या उनके सहायक को रोगी के उपचार अभिलेख 72 घंटे में दिये जाये। एक प्रकरण में शिकायत के आधार पर डॉ. यादव को भविष्य में इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशंस 2002 की कंडिका क्रमांक 1.3.2. के प्रावधानानुसार रोगी या उनके सहायक को रोगी के उपचार अभिलेख 72 घंटे में देने को कहा है। साथ ही उक्त चेतावनी को डॉ. मनमोहन सिंह यादव के पंजीयन में रिमार्क के रूप में अंकित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।