मुख्य अभियंता और उप परियोजना संचालक, संविदाकार के विरूद्ध कार्यवाही के लिए अधिकृत । MP Urban Development Company - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शुक्रवार, 17 दिसंबर 2021

मुख्य अभियंता और उप परियोजना संचालक, संविदाकार के विरूद्ध कार्यवाही के लिए अधिकृत । MP Urban Development Company

 

मुख्य अभियंता और उप परियोजना संचालक, संविदाकार के विरूद्ध कार्यवाही के लिए अधिकृत । MP Urban Development Company


मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री निकुंज श्रीवास्तव ने संविदाकार के विरूद्ध उनका पंजीयन निलंबित करने अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही के लिए कंपनी के उप परियोजना संचालक तकनीकी एवं मुख्य अभियंता को अधिकृत किया है। उप परियोजना संचालक तकनीकी एवं मुख्य अभियंता, संविदाकार के विरूद्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुरूप ही कार्यवाही करेंगे।

 

ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा और पारित आदेश मुख्य अभियंता योजना एवं बजट (राज्य पंजीकरण अधिकारी) प्रमुख अभियंता ,कार्यालय लोक निर्माण विभाग को एमपीयूडीसीएल के प्रोक्योरमेंट अधिकारी तीन दिन के अंदर प्रेषित करेंगे। इसकी जानकारी कंपनी की बेवसाइट पर भी अ़द्यतन की जायेगी। यदि संविदाकार कार्यवाही से असंतुष्ट है, तो वह 90 दिन के अंदर एमपीयूडीसीएल के प्रमुख अभियंता के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

 

संविदाकार द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में एमपीयूडीसीएल के प्रमुख अभियंता द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। प्रमुख अभियंता द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी भी बेवसाइट पर अद्यतन की जायेगी। उल्लेखनीय है मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के आयुक्त सह प्रबंध संचालक ने कार्य में अपेक्षित गति लाने के लिए यह आदेश जारी किए हैं।