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शुक्रवार, 31 मार्च 2023

Transport Date News :अनिवार्य परीक्षण के लिए तारीख 1 अक्टूबर 2024 तक बढ़ायी गयी

  Transport Date News

Transport Date News :अनिवार्य परीक्षण के लिए तारीख 1 अक्टूबर 2024 तक बढ़ायी गयी



Transport Date News

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने जीएसआर 272 (ई) दिनांक 05.04.2022 के माध्यम से अधिसूचित किया था कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से निम्नलिखित विवरणों के अनुरूप की जाएगी:

 

(i) भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी; और

 

(ii) मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से प्रभावी"

 

अब, देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की तैयारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, एमओआरटीएच ने एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों, मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के संबंध में अनिवार्य परीक्षण की तिथि को 1 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, भारत के राजपत्र में जीएसआर (ई) दिनांक 29.03.2023 प्रकाशित किया गया है।


Extension of Date For Mandatory Testing to 1st Oct 2024

Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) vide GSR 272(E) dated 05.04.2022 notified that Fitness shall be done mandatorily, only through an Automated Testing Station registered in accordance with the rule 175 for recognition, regulation and control of automated testing station as under –

 

(i) For Heavy Goods Vehicles/Heavy Passenger Motor Vehicles with effect from 01st April 2023 onwards; and

 

(ii) for Medium Goods Vehicles / Medium Passenger Motor Vehicles and Light Motor vehicles (Transport) with effect from 01st June 2024 onwards”

 

Now, in view of the present status of readiness of the Automated testing Stations (ATS) across the country, MoRTH has decided to extend the date for mandatory testing through ATS in respect of Heavy Goods Vehicles/Heavy Passenger Motor Vehicles, Medium Goods Vehicles / Medium Passenger Motor Vehicles and Light Motor vehicles (Transport) to 1st October, 2024. In this regard, GSR (E) dated 29.03.2023 has been published in the gazette of India.