मध्यप्रदेश स्थानान्तरण नीति 2023 : जिला स्तर पर स्थानान्तरण नीति जारी
मध्यप्रदेश स्थानान्तरण नीति 2023 I MP Employee Transfer Policy 2023
सामान्य प्रशासन
विभाग ने जिला स्तर पर स्थानांतरण नीति जारी की है। वर्तमान में स्थानांतरण करने
पर प्रतिबंध लागू है, जिसे शिथिल करते
हुए 15 से 30 जून 2023 तक की अवधि में
जिले के भीतर स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गयी है। इस अवधि में जिला संवर्ग के
कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के
भीतर स्थानांतरण, जिला कलेक्टर के
माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किये जायेंगे। स्थानांतरण आदेश
विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। अन्य शेष व्यवस्थाएँ
सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत रहेगी।