मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग भर्ती : 3 हज़ार 323 पदों में होगी नियुक्ति
स्वास्थ्य विभाग में 3 हज़ार 323 पदों में होगी
नियुक्ति
उम्मीदवारों को न हो
असुविधा- उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल
मेडिकल और दस्तावेज़ो के
परीक्षण के लिए लगेंगे विशेष कैम्प
मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग भर्ती : 3 हज़ार 323 पदों में होगी नियुक्ति
उप मुख्यमंत्री श्री
राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों के लिए
चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के परीक्षण एवं मेडिकल जांच में किसी भी प्रकार
की असुविधा न हो। सभी संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता से कर्तव्यों का निर्वहन करें।
उल्लेखनीय है कि कर्मचारी
चयन मंडल द्वारा 12 फरवरी को घोषित
परिणाम के अनुक्रम में स्वास्थ्य विभाग में 3 हज़ार 323 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इनमें ए.एन.एम. के 2 हज़ार 576, रेडियोग्राफर
तृतीय श्रेणी के 104, प्रयोगशाला
तकनीशियन के 228, फार्मासिस्ट
ग्रेड-2 के 415 पद शामिल हैं।
29 फरवरी को पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सिंगल क्लिक के माध्यम से
प्रयोगशाला तकनीशियन तथा
रेडियोग्राफर के नियुक्ति आदेश संभागीय क्षेत्रीय संचालक द्वारा तथा ए.एन.एम. व
फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के नियुक्ति
आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया जाना है। भोपाल में 29 फरवरी को आयोजित
समारोह में पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रेषित
किये जायेंगे। इसके लिये चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण तथा मेडिकल
करवाया जाना आवश्यक होगा।
सभी ज़िला चिकित्सालय और
संभागीय मुख्यालय में लगाये जाएँगे विशेष शिविर
आयुक्त स्वास्थ्य डॉ
सुदाम खाड़े ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल तथा दस्तावेजों का परीक्षण
के लिए जिला अस्पतालों में प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक विशेष शिविर लगाये जायेंगे। ए.एन.एम. उम्मीदवारों
का जिला चिकित्सालयों में 22 से 26 फरवरी, फार्मासिस्ट
ग्रेड-2 का जिला
चिकित्सालयों में 23 से 25 फरवरी, रेडियोग्राफर
उम्मीदवारों का संभागीय मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में 24 फरवरी को और
प्रयोगशाला तकनीशियन का संभागीय मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में 25 फरवरी को मेडिकल
जाँच और दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।
जिला चिकित्सालयों में
मेडिकल जांच की जिम्मेदारी सभी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की होगी।
क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य तथा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दस्तावेजों की जांच के लिए समुचित अमले की
व्यवस्था करेंगे।