प्याज मूल्य नियन्त्रण अधिसूचना जारी, स्टॉक की अधिकतम सीमा निर्धारित - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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गुरुवार, 10 अक्तूबर 2019

प्याज मूल्य नियन्त्रण अधिसूचना जारी, स्टॉक की अधिकतम सीमा निर्धारित

कटनी  प्रदेश में प्याज के मूल्यों पर नियंत्रण कायम रखने तथा उपभोक्ताओं को प्याज की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखने के लिए मध्यप्रदे प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 2019 जारी किया गया है। इसके अनुसार थोक प्याज व्यापारी तथा कमीशन एजेंट के लिये अधिकतम 500 क्विंटल तथा फुटकर व्यापारी के लिये अधिकतम 100 क्विंटल स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। यह आदेश 30 नवम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा।
            राज्य शासन ने सभी थोक और फुटकर प्याज विक्रेताओं के लिये स्टाक पंजी का संधारण करना और स्टाक की अद्यतन स्थिति का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब प्याज स्टॉक की उपलब्धता होने पर व्यापारी विक्रय करने से इंकार नहीं कर सकेगा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारीनापतौल निरीक्षकनायब तहसीलदारउद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक स्तर तक अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी से प्याज के संबंध में जानकारी मांग सकते हैं।