कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टेडिंग समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगणों को निर्वाचन के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर श्री शुक्ला ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगणों द्वारा पूछे गये सवालों का उत्तर देकर संतुष्ट किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती शीतला पटले, अपर कलेक्टर श्री प्रकाश सिंह चौहान, एएसपी श्री जगदीश डावर, संयुक्त कलेक्टर श्री शोभाराम सोलंकी, एसडीएम देवास श्री प्रदीप सोनी सहित अन्य अधिकारीगण एवं सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
जिला स्तरीय स्टेडिंग समिति की बैठक के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में हाटपीपल्या विधानसभा उप निर्वाचन 2020 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की।
पत्रकार वार्ता में कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने हाटपीपल्या विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि एक बूथ पर एक हजार मतदाता होंगे, मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उम्मीदवार ऑनलाईन नामांकन भी भर सकेंगे। नामांकन के लिए नामिनी के साथ दो लोग रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में आ सकेंगे। नामांकन में दो वाहन की स्वीकृति रहेगी। 5 लोग ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। रोड शो में 05 गाडियों की अनुमति होगी, 05 गाडि़या निकलने के बाद अगले आधे घण्टे बाद। मतदान के समय मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी, मास्क उपलब्ध कराया जायेगा, मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। टैम्प्रेचर ज्यादा होने पर मतदाता अंतिम एक घण्टे में मतदान करेंगे। कोरोना पाजिटिव मरीज को पोस्टल बेलेट उपलब्ध करायें जायेंगे। पोलिंग एजेंट का टैम्प्रेचर लिया जायेगा, सस्पेक्ट है तो उन्हें नहीं बैठने दिया जायेगा। स्वीप के लिए नवाचार किये जायेंगे, जिससे वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हो सकेगी।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 09 अक्टूबर 2020 को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2020 नियत की गई है। दिनांक 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर नियत की गई हैं। दिनांक 03 नवम्बर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 10 नवम्बर को होगी।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 91 हजार 410 मतदाता है। जिसमें 98 हजार 656 पुरूष मतदाता, 92 हजार 751 महिला मतदाता और 03 अन्य मतदाता है। हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र में 288 मतदान केन्द्र बनाये गये है। जिसमें 252 मुख्य, 36 सहायक मतदान केन्द्र तथा 62 क्रिटीकल मतदान केन्द्र है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन घोषणा के साथ हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन की घोषणा होने पर कोई भी सभा, रैली, नुक्कड नाटक जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से ही हो सकेगी। आदर्श आचरण संहिता लागू होने पर विधानसभा क्षेत्र में लाइसेंस हथियारों को संबंधित थाना क्षेत्र में जमा करवाया जाएगा एवं विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं में एसएसटी टीम व पुलिस विभाग द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी। शराब, मद्यपान पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिदिन जांच के साथ सभी वेयरहाउस/भंडारगारों पर भी सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी रखी जाएगी।
विधानसभा निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधित शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय के कंट्रोल में दर्ज करा सकता है। जिला स्तरीय नियंत्रण केंद्र स्थापित है जिसको 24 घंटे के आधार पर क्रियान्वयन के लिए अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 07272-250710, 250720 तथा 250730 है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि जिले में उप निर्वाचन संबंधी तैयारियां जारी हैं। सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मतदान सामग्री वितरण एवं प्राप्ति के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन घोषणा के साथ हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन की घोषणा होने पर कोई भी सभा, रैली, नुक्कड नाटक जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से ही हो सकेगी। आदर्श आचरण संहिता लागू होने पर विधानसभा क्षेत्र में लाइसेंस हथियारों को संबंधित थाना क्षेत्र में जमा करवाया जाएगा एवं विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं में एसएसटी टीम व पुलिस विभाग द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी। शराब, मद्यपान पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिदिन जांच के साथ सभी वेयरहाउस/भंडारगारों पर भी सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी रखी जाएगी।
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण नियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे। बिना रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के अनुमति तथा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोग नहीं किये जाने पर नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी। जनप्रतिनिधियों को आवांटि समस्त शासकीय वाहन उपयोग के लिए प्रतिबंधित किये है। आयुध अधिनियम 1995 के तहत सम्पूर्ण जिले में शस्त्र निलंबित किये गये है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत विधानसभा क्षेत्र की राजस्व सीमाओं में धारा 144 प्रभावशील की गई है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति संगठन को अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार के प्रदर्शन लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। बारूद, फटाके, विस्फोटक सामग्री का उपयोग एवं संग्रहण नियमों के अधीन प्रतिबंधित रहेगा। विधानसभा क्षेत्र की सीमा क्षेत्र में मतदान दिनांक को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की केम्पिग प्रतिबंधित रहेगी। निर्वाचन एजेंट एवं उनके और लेखा संधारण करने वाले एजेंट को यदि इस संबंध में कोई जानकारी आवश्यक लगती है तो संबंधित अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं तथा मास्टर ट्रेनर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए जारी एसओपी का पालन किया जाएगा। प्रशिक्षण, रेण्डेमाइजेशन, नामिनेशन, निर्वाचन सामग्री वितरण एवं प्राप्ति स्थल तथा मतदान केंद्रों पर न्यूनतम एवं आवश्यक अधिकारी/कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाएगा ताकि अधिक भीड़ ना हो। इस कार्यवाही के लिए बड़े हाल चयनित किए जाएंगे। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवास को जिला स्तरीय तथा खंड चिकित्सा अधिकारी को विधानसभा स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी स्थानों पर निरंतर सैनिटाइजेशन, मास्क, फेश शील्ड, ग्लब्ज तथा आवश्यक मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। सामग्री वितरण प्राप्ति तथा मतदान केंद्र मतदान के दौरान कर्मचारी अधिकारी तथा मतदाताओं के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे इसके लिए भारत सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दूरी बनाए रखने के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आयोग के नवीन निर्देशानुसार मतदान दलों का तृतीय रेण्डमाईजेशन 72 घण्टे पूर्व किया जायेगा। सामग्री वितरण की कार्यवाही 02 सत्रों में किये जाने के लिए कार्य-योजना तैयार की गई है।