
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी श्री जैनुल आब्दीन ने पारित अपने आदेश मे चोरी की रेत परिवहन करने वाले आरोपी मांगीलाल पिता शोभाराम वास्कले निवासी स्कूल फल्या बोम्या को धारा 379 भादवि, धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत जेल भेजने की कार्यवाही की है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा की गई।
दुकान का ताला तोड़कर मोबाईल फोन और नकदी चोरी करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी श्री जैनुल आब्दीन ने दुकानो का ताला तोड़कर मोबाइल एवं नगदी चुराने के आरोपी राहुल उर्फ बोबडि़या पिता कुरसिंह निवासी मटन मार्केट के पास बड़वानी को धारा 457, 380 भा.द.वि. के तहत जेल भेजने की कार्यवाही की है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा की गई।