बीकानेर मिष्ठान भंडार करेली के कारखाने की
जांच में अनियमिततायें मिलने पर 2 गैस सिलेंडर राजसात
नरसिंहपुर, 01
सितम्बर 2020.
न्यायालय कलेक्टर ने एक खाद्य प्रकरण में संयुक्त जांच दल द्वारा
गणेश वार्ड करेली स्थित मां भवानी बीकानेर मिष्ठान भंडार के कारखाने की जांच में
अनियमिततायें मिलने पर जप्तशुदा दो गैस सिलेंडर शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश
दिया है। इसमें एक घरेलू एवं एक व्यवसायिक गैस सिलेंडर शामिल है। यह आदेश द्रवीकृत
पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के
प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार अनुविभागीय
राजस्व अधिकारी करेली के निर्देशन में राजस्व, खाद्य
एवं औषधि और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त जांच दल ने मां भवानी
बीकानेर मिष्ठान भंडारण करेली के कारखाने की जांच 25 अक्टूबर 2019 को की थी। जांच
के दौरान विभिन्न अनियमिततायें मिलने पर प्रकरण दर्ज कर अनावेदक श्यामसिंह पिता
रूपसिंह भागीदार मां भवानी बीकानेर मिष्ठान भंडार करेली को कारण बताओ नोटिस दिया
गया। अनावेदक ने जप्तशुदा गैस सिलेंडर के वैध होने के संबंध में कोई दस्तावेज
प्रस्तुत नहीं किये और उनके संस्थान में घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करना पाया
गया। फलस्वरूप उक्त आदेश कलेक्टर श्री वेद प्रकाश द्वारा जारी किया गया। कलेक्टर
ने निर्देश दिये हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी जप्तशुदा गैस सिलेंडर का नियमानुसार
निराकरण सुनिश्चित करें।