अदालतें सैरगाह नहीं कि जब मर्जी चले आए :
सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकारें
अपील दायर करने में जान-बूझकर देरी करती हैं, क्योंकि इन्हें अदालतें सैरगाह नजर आती हैं।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति
दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेष अनुमति
याचिका खारिज करते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने इस
दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें अपील दायर करने में जान-बूझकर
देरी करती हैं, ताकि उन्हें यह कहने का बहाना मिल जाये
कि याचिका खारिज हो गयी।