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शुक्रवार, 27 नवंबर 2020

मुंबई हाई कोर्ट में कंगना की बड़ी जीत, तोड़फोड़ मामले में हर्जाना देना होगा BMC को

मुंबई हाई कोर्ट में कंगना की बड़ी जीत, तोड़फोड़ मामले में हर्जाना देना होगा BMC को.

  • कोर्ट ने कहा दुर्भावना के चले कार्यवाही की गई. 
  • तोड़फोड़ के लिए देना होगा हर्जाना. 
  • कंगना ने बताया लोकतंत्र की जीत


मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुंबई (Mumbai) स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी (BMC) द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावनापूर्ण रवैये से किया गया है. कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा. हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेंगे. नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा.

जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, 'जिस तरह से यह तोड़फोड़ की गई वह अनधिकृत था. ऐसा गलत इरादे से किया गया था. ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था. अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया है.'


कंगना के बयानोंं पर कोर्ट का सवाल 

जहां तक कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.


कंगना ने कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया 

कंगना ने ट्वीट करके कहा की जब एक अकेला इंसान सरकार के खिलाफ खड़ा होता हैं और जीतता है तो यह जीत उस अकेले की जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत है. साथ में कंगना ने इस संघर्ष में उनके साथ खड़े लोगों का भी धन्यवाद व्यक्त किया