विद्युत चोरी के मामले में महिला को चार माह सश्रम कारावास की सजा - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शनिवार, 6 मार्च 2021

विद्युत चोरी के मामले में महिला को चार माह सश्रम कारावास की सजा

 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर वृत्त अंतर्गत गोया कॉलोनी करोंद निवासी श्रीमती मोहन बाई को 6 वर्ष पुराने मामले में अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर जिला न्यायालय ने चार माह के कारावास की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि आरोपी महिला को विद्युत कम्पनी के निरीक्षण दल ने 6 जून, 2014 को एल.टी. लाइन से डायरेक्ट तार डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। कंपनी द्वारा प्रकरण को जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में श्रीमती निहारिका सिंह, पीठासीन अधिकारी द्वारा श्रीमती मोहन बाई को दोषी करार देते हुये चार माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

विद्युत चोरी के मामले में महिला को चार माह सश्रम कारावास की सजा


मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।