दंड संहिता में होगा बदलाव उच्चस्तरीय समिति गठित
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि दंड
प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जा रहा है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का
गठन किया गया है।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज एक पूरक
प्रश्न के उत्तर में कहा कि दंड संहिता में आवश्यक बदलाव के लिए उच्चस्तरीय समिति
गठित की गयी है और इस बारे में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विधि संस्थाओं, विधि विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों से
सुझाव माँगे गये हैं। इस संबंध में समिति उसे मिलने वाले तमाम सुझावों और
सिफ़ारिशों पर विचार कर उनका गहन अध्ययन करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी
जिसके आधार पर दंड संहिता में आवश्यक बदलाव किया जाएगा ।
केंद्र सरकार पर राजद्रोह की धाराओं के
दुरुपयोग का आरोप लगाने संबंधी एक प्रश्न पर श्री रेड्डी ने कहा कि राजद्रोह की
धाराओं में लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए मुक़दमों में केंद्र सरकार की कोई भूमिका
नहीं है। उन्होंने कहा कि यह राज्यों का मामला है और राज्य सरकार ही इस बारे में
विचार करती है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने राजद्रोह की धाराओं का इस्तेमाल राजनीति से प्रेरित होकर और जनता की आवाज़ दबाने के लिए किया था जिसका उदाहरण आपातकाल के दौरान सबने देखा। उस दौरान सरकार के आलोचकों को बिना आधार के जेल भेजा जाता था ।