वैक्सीनेशन पर अफवाह फैलाना पड़ा महंगा, 2 लोगों पर FIR दर्ज, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने की थी शिकायत - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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रविवार, 18 अप्रैल 2021

वैक्सीनेशन पर अफवाह फैलाना पड़ा महंगा, 2 लोगों पर FIR दर्ज, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने की थी शिकायत

वैक्सीनेशन पर अफवाह फैलाना पड़ा महंगा, 2 लोगों पर FIR दर्ज, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने की थी शिकायत 



मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर सभी मित्रों और क्षेत्रवासियों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की थी, उनके इस आह्वान पर कुछ लोगों के द्वारा वैक्सीन से संबंधित झूठी  और लोगों में डर पैदा होने वाली कमेंट की गई थी  जिसकी शिकायत डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने पुलिस से की थी शिकायत मिलने पर पुलिस के द्वारा संदीप पाटीदार तथा दिलीप पवार नाम के दो व्यक्तियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर ली है  एवं अन्य पोस्टों का पुलिस के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और इस तरह की अफवाह फैलाने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी

संभवतः यह देश का पहला ऐसा मामला है जहां पर स्वयं राज्यसभा  सांसद ने  कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे लोगों की पुलिस से शिकायत की हो.

गौरतलब है कि सोशल मीडिया साइट्स पर कोरोना की वैक्सीन से संबंधित भ्रामक जानकारियां पोस्ट की जा रही है और वैक्सीन लगने के बाद लोगों की मौत के झूठे दावे किए जा रहे हैं जिससे लोगों में वैक्सीन के प्रति शक की भावना पैदा हो रही है.

डॉ. सोलंकी ने बताया कि उन्होंने जिले वासियों और अपने मित्रों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सोशल मीडिया पर एक अपील पोस्ट की थी। जिस पर संदीप पाटीदार ने अपनी भ्रामक टीप्पणी कर लिखा की मौत का टीका है सर लग रहा है वही मर रहा है हमारे रमध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग बीमार हो गए। इसी प्रकार दिलीप पवार ने लिखा कि " जिनको टीका लगवाया, वहीं मौत के घाट उतर गये, कोरोना वैक्सीन तो आ नहीं रही, फिर तो आप लोग टीके लगवाने को बोल रहे हैं, जिन-जिन लोगो ने टीके लगवाये वह शमशाम घाट में आराम से सोये हुये है। "



इस पर  राज्यसभा सांसद डॉ सोलंकी ने इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस अधिक्षक बड़वानी को तत्काल कार्रवाई करवाने हेतु भेजा था। इस पर पुलिस ने बड़वानी थाने में संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 54 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। 

 

पुलिस अधीक्षक श्री निमिष अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार भ्रामक टिप्पणी और पोस्ट करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनों से भी आव्हान किया कि यदि उनके संज्ञान में भी इस प्रकार कोई पोस्ट हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्षेत्र के थाने में जमा कराएं। जिससे दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। राज्यसभा सांसद डॉ सुमेरसिंह सोलंकी ने इस कार्यवाही के पश्चात पुनः आमजनों, मित्रों से आव्हान किया है कि करोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। अतः वे अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर इसे लगवाए। जिससे वे और उनका परिवार, समाज ग्राम-अपना जिला भी कोरोना मुक्त हो सके।