MP College Admission :महाविद्यालय में प्रवेश के लिए स्व घोषित मूल निवासी प्रमाण पत्र लगा सकेंगे
भोपाल उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा मप्र से पास की है लेकिन वे अन्य राज्य के निवासी हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के समय मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। अगर छात्र के पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है या प्रक्रियाधीन है तो ऐसी स्थिति में तो उन्हें निर्धारित प्रपत्र में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश नियमों में पहली बार संशोधन किया है। कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया एक अगस्त से शुरू हो चुकी है। विभाग ने 60 दिन में पूरी प्रवेश प्रक्रिया को समाप्त करना है। अब अधिकांश विश्वविद्यालयों ने स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके मद्देनजर अब पीजी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए यूजी अंतिम वर्ष या सेमेस्टर सिस्टम के तहत छठवें सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई अंकसूची लगाना होगी। इस अंकसूची को स्व सत्यापित करना होगा। पहले अंतिम वर्ष की स्व प्रमाणित अंकसूची लगाने का प्रावधान नहीं था ।
सवा लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए अब तक यूजी प्रथम वर्ष मं प्रवेश के लिए 1.25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें से 1.10 लाख छात्रों ने चॉइस फिलिंग कर ली है। इसी के साथ करीब 80 हजार छात्रों का सत्यापन हो चुका है। इधर, पीजी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए करीब 35 हजार छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।