उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार
08 सितम्बर
उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल
को दिए गए विस्तार में हस्तक्षेप करने
से बुधवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति
बीआर गवई की खंडपीठ ने गैर-सरकारी
संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार
को ईडी के निदेशक के कार्यकाल को दो
साल से आगे बढ़ाने की शक्ति मौजूद है।
न्यायालय ने कहा कि पहले से चल रही
जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा विस्तार दिया जा सकता है।
न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा 13 नवंबर, 2020 को पारित आदेश में हस्तक्षेप
करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि श्री मिश्रा का कार्यकाल अब आगे नहीं बढ़ाया
जाना चाहिए।
खंडपीठ की ओर से न्यायमूर्ति राव ने
फैसले का कुछ अंश पढ़कर सुनाया। न्यायालय
ने कहा कि केंद्र सरकार को,
हालांकि सेवा विस्तार की अपनी शक्ति को केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही
इस्तेमाल करना चाहिए।
इसके साथ ही न्यायालय ने कॉमन कॉज की
याचिका खारिज कर दी। संगठन ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण के जरिये याचिका दायर
की थी।