शासकीय कार्य में बाधा डालने पर थाना सिहोनिया एफ.आई.आर. दर्ज
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा
मुरैना वृत्त के अम्बाह संभाग के ग्राम लेपा में शासकीय कार्य के दौरान बिजली
कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी से अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करने के आरोप में एक आरोपी
पर एफ.आई.दर्ज. कराई गई है।
गौरतलब है कि कंपनी के मुरैना वृत्त के अम्बाह
संभाग अंतर्गत खड़ियार वितरण केन्द्र में सहायक प्रबंधक श्री नीरज लुनिया, लाईन हेल्पर श्री वीरेन्द्र कुशवाह, श्री संतोष कुमार प्रजापति और श्री संदीप जाटव
द्वारा शासकीय कार्य किया जा रहा था। इस दौरान ग्राम लेपा निवासी वीरेन्द्र तोमर
पुत्र करू तोमर एवं टिल्लू तोमर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही बिजली
कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, जातिसूचक गालियाँ एवं मारपीट की गई। कंपनी द्वारा घटना के तुरंत बाद
सिहोनिया थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारी/कर्मचारी से मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने पर एफ.आई.आर. दर्ज
कराई गई है। थाना सिहोनिया द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 353, 332, 323, 294, 506, 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन
2015) की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(Va)
में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ
कर दी गई है।
बिजली के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों को
ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता
से लेते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरन्त एफ.आई.आर. कराने के
निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों
पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
चूंकि ऐसी घटनाएँ विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, इसलिए कंपनी के कार्य-क्षेत्र में कार्यरत सभी
नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों
के साथ होने वाली दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए।