Daily Current Affair 25 Feb 2021| Daily current Affair in Hindi - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021

Daily Current Affair 25 Feb 2021| Daily current Affair in Hindi

  Daily current Affair in Hindi 26 Feb 2021

Daily Current Affair 25 Feb 2021| Daily current Affair in Hindi



ओलिव रिडले कछुआ

 

हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय (High Court) ने ओडिशा के वन और मत्स्य विभाग (Forest and Fisheries Department) की लापरवाही के कारण लगभग 800 ओलिव रिडले समुद्री कछुओं (Olive Ridley Sea Turtle) की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया है।


ओलिव रिडले कछुओं की विशेषताएँ:

ओलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं।

ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग (Olive Colored Carapace) का होता है जिसके आधार पर इनका यह नाम पड़ा है।


संरक्षण की स्थिति:

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1

आईयूसीएन रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)


CITES: परिशिष्ट- I

पर्यावास:

ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं।

ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है।


अरीबदा:

ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले (Mass Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, यहाँ अंडे देने के लिये हज़ारों मादाएँ एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं।

ये कछुए इन घोंसलों में अपने अंडे को पाँच से सात दिनों की अवधि के लिये लगभग डेढ़ फीट मिट्टी के अंदर रखते हैं और इस समयावधि के बाद अपने पिछले पैरों से घोंसलों के ऊपर की मिट्टी हटाकर अण्डों को बाहर निकाल लेते हैं।

संकट:

समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट।

मानव उपभोग: इन कछुओं के माँस, खाल, चमड़े और अंडे के लिये इनका शिकार किया जाता है।

प्लास्टिक कचरा: प्लास्टिक, मछली पकड़ने के जाल, पर्यटकों और मछली पकड़ने वाले श्रमिकों द्वारा फेंके गए अन्य कचरे का बढ़ता मलबा।

फिशिंग ट्रॉल: समुद्री संसाधनों के अत्यधिक दोहन की कोशिश में ट्रॉलर्स (Trawler- मछली पकड़ने वाले जहाज़) का उपयोग करके समुद्री अभयारण्य के आस-पास के 20 किलोमीटर क्षेत्र में मछली न पकड़ने के नियम का प्रायः उल्लंघन किया जाता है।

कई मृत कछुओं के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि ये मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों की चपेट में आ गए थे।

 

गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य

  • गहिरमाथा (हिंद महासागर) का समुद्री तट ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है और ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है।
  • ओडिशा सरकार ने वर्ष 1997 में समुद्री कछुओं को बचाने के अपने 
  • प्रयासों के एक हिस्से के रूप में गहिरमाथा को कछुआ अभयारण्य घोषित किया था।
  • गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य (Gahirmatha Marine Sanctuary), भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से में स्थित है। इस उद्यान के अन्य दो हिस्सों में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान तथा भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र शामिल हैं।


ब्लैक नेक्ड क्रेन Black Necked Crane 

हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं (Buddhist) के एक समूह ने तवांग ज़िले में जलविद्युत परियोजनाओं (Hydropower Project) पर अरुणाचल प्रदेश सरकार का विरोध किया है। 

प्रस्तावित परियोजनाएँ न केवल लुप्तप्राय ब्लैक नेक्ड क्रेन (Black Necked Crane) के घोंसलों के मैदानों को प्रभावित करेंगी, बल्कि इस क्षेत्र के कई पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों को भी खतरे में डाल देंगी।

ब्लैक नेक्ड क्रेन के विषय में:

  • नर और मादा दोनों का ही आकार लगभग समान होता है लेकिन नर, मादा से थोड़ा बड़ा होता है।
  • गर्दन, सिर, उड़ने वाले पंख और पूँछ पूरी तरह से काले होते हैं तथा शरीर का रंग हल्का भूरा/सफेद होता है।
  • एक विशिष्ट लाल रंग का मुकुट सिर को सुशोभित करता है।
  • बच्चों के सिर और गर्दन भूरे रंग के होते हैं तथा पंख वयस्क की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं।

विशेष महत्त्व:

  • इनको दलाई लामा के एक अवतार (Tsangyang Gyatso) के रूप में मोनपास (Monpas- अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख संस्कृति वाला बौद्ध समूह) समुदाय द्वारा परम पूजनीय माना जाता है।
  • मोनपास पश्चिम कामेंग और तवांग ज़िलों में निवास करने वाले बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का समूह है।

आवास और प्रजनन मैदान:

  • तिब्बती पठार, सिचुआन (Sichuan- चीन) और पूर्वी लद्दाख (भारत) के उच्च ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र इस प्रजाति के मुख्य प्रजनन स्थल हैं। ये सर्दियों की अवधि कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बिताते हैं।
  • ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश में केवल सर्दियों के दौरान आते हैं।
  • इन्हें अरुणाचल प्रदेश के तीन क्षेत्रों में देखा जा सकता है:
  • पश्चिम कामेंग ज़िले में संगति घाटी (Sangti Valley)
  • तवांग ज़िले में ज़मीथांग (Zemithang)
  • तवांग ज़िले में चुग घाटी (Chug Valley)

संकट:

  • जंगली कुत्ते इनके अंडों और चूजों को अत्यधिक नुकसान पहुँचाते हैं।
  • आर्द्रभूमि पर मानव दबाव (विकास परियोजनाओं) के कारण निवास स्थान का नुकसान।
  • सीमित चरागाहों की वजह से आर्द्रभूमियों पर चराई का दबाव बढ़ रहा है।

इनके संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF-India), जम्मू और कश्मीर के वन्यजीव संरक्षण विभाग के सहयोग से लद्दाख क्षेत्र में ब्लैक नेक्ड क्रेन के साथ-साथ उच्च ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ अरुणाचल प्रदेश में शीतकालीन ब्लैक-नेक्ड क्रेन की कम जनसंख्या के संरक्षण के लिये काम कर रहा है।

संरक्षण की स्थिति:

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1

आईयूसीएन रेड लिस्ट: निकट संकट (Near Threatened)


 

मेरीटाइम इंडिया समिट-2021

 

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-4 मार्च के मध्य आयोजित होने वाले दूसरे मेरीटाइम इंडिया समिट-2021 का उद्घाटन करेंगे। पहले मेरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन वर्ष 2016 में मुंबई में किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक, इस विशाल शिखर सम्मेलन में लगभग एक लाख प्रतिनिधि और 40 भागीदार देश हिस्सा लेंगे। फिक्की को इस शिखर सम्मेलन का उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ज्ञान और अवसरों के पारस्परिक आदान-प्रदान हेतु भागीदार देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये एक शक्तिशाली मंच प्रदान करना है। मेरीटाइम क्षेत्र विभिन्न पहलुओं में निवेश के बेहतर अवसर प्रदान करता है, जिसमें विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास, मौजूदा बंदरगाहों में नए टर्मिनलों का आधुनिकीकरण और विकास, संपर्क परियोजनाओं (सड़क, रेल और अंतर्देशीय जल परिवहन), तटीय शिपिंग, क्रूज़ पर्यटन, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण, जहाज़ निर्माण एवं जहाज़ मरम्मत, शिप ब्रेकिंग, स्मार्ट पोर्ट औद्योगिक शहरों का विकास आदि शामिल हैं। भारत के लिये समुद्री क्षेत्र के महत्त्व को इस बात से समझा जा सकता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90 प्रतिशत (मात्रा में) तथा 70 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) समुद्री मार्ग से संचालित होता है।


क्रेमनथोडियम इंडिकम

 

  • वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। नई प्रजाति हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। इसे क्रेमनथोडियम इंडिकम (Cremanthodium indicum) नाम दिया गया है। पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त माह तक पाई जाती है। अल्पाइन पौधे की यह नई प्रजाति तवांग ज़िले की पेंगा-टेंग त्सो झील में खोजी गई है, और यह उस स्थान के लिये स्थानिक है। इस संबंध में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, यह नई प्रजाति एक बारहमासी पौधा है और 16–24 सेंटीमीटर लंबा है। क्रेमनथोडियम इंडिकमअल्पाइन झील के किनारे काई के बीच दलदली मिट्टी में उगता है। ज्ञात हो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में फूलों के पौधों का एक व्यापक और विशिष्ट समूह मौजूद है, जो कि विश्व भर के वनस्पतिविदों को आकर्षित करता है।


ग्रेटर टिपरालैंड

  •  पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में ग्रेटर टिपरालैंडके गठन को लेकर मांग तेज़ हो गई है। ग्रेटर टिपरालैंड दरअसल, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) द्वारा की जा रही टिपरालैंडकी मांग का ही विस्तार है, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा के आदिवासियों के लिये एक अलग राज्य का गठन करना है। टिपरालैंडके विपरीत ग्रेटर टिपरालैंडके प्रस्तावित मॉडल के तहत त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद’ (TTAADC) के बाहर स्वदेशी क्षेत्र या गाँव में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी को भी शामिल किया गया है। यह नया मॉडल केवल त्रिपुरा के आदिवासी परिषद क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत भारत के विभिन्न राज्यों जैसे- असम और मिज़ोरम आदि में रहने वाले त्रिपुरा के विभिन्न आदिवासी समूहों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रस्तावित ग्रेटर टिपरालैंडमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों- बंदरबन, चटगाँव और खगराचारी आदि में रहने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है।


यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी-करप्शन चैंपियंस अवार्ड 

  • पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करने वाली भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ता अंजलि भारद्वाज यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी-करप्शन चैंपियंस अवार्डसे सम्मानित होने वाले 12 लोगों की सूची में शामिल हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना है, जिन्होंने अपने देश में प्रतिकूल परिस्थितियों का सा मना करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार के मुकाबले के लिये अथक परिश्रम किया है। सामाजिक कार्यकर्त्ता अंजलि भारद्वाज राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों से सूचना के अधिकार, लोकपाल, व्हिसलब्लोअर संरक्षण एवं शिकायत निवारण और भोजन के अधिकार आदि से संबंधित आंदोलनों का हिस्सा रही हैं। वे सतर्क नागरिक संगठननामक एक गैर-सरकारी संगठन की भी संस्थापक है, जो कि आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हुए दिल्ली के आम नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

 

उजाला और SLNP के 6 वर्ष

उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) योजना और SLNP (स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम) ने अपने सफल कार्यान्वयन के छह वर्ष पूरे कर लिये हैं। इन दोनों कार्यक्रमों ने देश भर में घरेलू और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। 

दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited- EESL) द्वारा किया जा रहा है, जो विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है।

इन योजनाओं को एलईडी क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान के लिये साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड’ (SAPIA) 2017, ‘ग्लोबल सॉलिड स्टेट लाइटिंग ’ (SSL) अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जैसे वैश्विक पुरस्कार दिये गए हैं।

 


उजाला योजना (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All)

  • उजाला, सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक ज़ीरो-सब्सिडी योजनाहै।
  • इसे विश्व की सबसे बड़ी घरेलू प्रकाश परियोजना के रूप में जाना जाता है।
  • इसे एलईडी-आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम (DELP) के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य सभी के लिये ऊर्जा के कुशल उपयोग (अर्थात् इसकी खपत, बचत और प्रकाश व्यवस्था) को बढ़ावा देना है।
  • प्रत्येक परिवार जो संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का घरेलू कनेक्शन रखता है, योजना के तहत LED बल्ब प्राप्त करने के लिये पात्र है।

उपलब्धियाँ:

  • उजाला योजना के तहत EESL ने पूरे भारत में 36.69 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 47.65 बिलियन किलोवाट घंटा की अनुमानित ऊर्जा बचत के साथ विद्युत की मांग में 9,540 मेगावाट की कमी और प्रतिवर्ष अनुमानतः 38.59 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी के साथ ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में भी कमी आई है।
  • इसने घरेलू एलईडी बल्ब बाज़ारों की वृद्धि में सहायता की है।
  • इसने औसत घरेलू बिजली बिलों को 15% तक कम करने में सहायता की है।

स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP):

  • SLNP को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था , यह भारत में ऊर्जा-दक्षता को बढ़ावा देने हेतु एक सरकारी योजना है।
  • इस कार्यक्रम के तहत EESL नगरपालिकाओं द्वारा किसी भी प्रकार के निवेश के बिना अपनी लागत पर पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदल देता है, जिससे EESL द्वारा किया जा रहा यह परिवर्तन अधिक आकर्षक हो जाता है।
  • इस योजना से विद्युत मांग में 500 मेगावाट की कमी, 190 करोड़ किलोवाट की वार्षिक ऊर्जा बचत और CO2 उत्सर्जन में 15 लाख टन की कमी आने की संभावना है। 
  • SLNP की योजना पूरे ग्रामीण भारत को कवर करने के लिये वर्ष 2024 तक 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की है।।


सघन मिशन इन्द्रधनुष 3.0

हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 (Intensified Mission Indradhanush- IMI 3.0) योजना शुरू की गई है।


सघन मिशन इन्द्रधनुष (IMI) 3.0 योजना के बारे में:

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme- UIP) के तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक पहुँचना जहाँ टीकों के वितरण का अभाव है और जिससे सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण किया जा सके, साथ ही टीकाकरण कवरेज कार्यक्रम में तीव्रता लाई जा सके ।

कवरेज:

यह टीकाकरण कार्य इस वर्ष दो चरणों में संपन्न होगा जिसे 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 250 पूर्व-चिह्नित ज़िलों/शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।

टीकाकरण हेतु 313 ज़िलों को कम जोखिम, 152 को मध्यम जोखिम और 250 को उच्च जोखिम वाले ज़िलों में वर्गीकृत किया गया है।

प्रव्रजन क्षेत्रों (Migration Areas) और दूरदराज़ के क्षेत्रों में उन लभार्तियों को लक्षित किया जाएगा जो महामारी के दौरान टीके की खुराक से वंचित रह गए हैं।

महत्त्व: यह सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत द्वारा किये जाने वाले प्रयासों में वृद्धि करेगा।


सर्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम:

प्रारंभ/शुरुआत:

भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम’ (Expanded Programme of Immunization- EPI) के रूप में शुरू किया गया था।

वर्ष 1985 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

टीकाकरण कवरेज को तेज़ी से बढ़ाना।

सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।

स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम (Reliable Cold Chain System) की स्थापना।

टीकाकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन की निगरानी हेतु ज़िलेवार प्रणाली की स्थापना।

टीके उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

विश्लेषण:

UIP 12 वैक्सीन- रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर एवं रुग्णता को रोकती है लेकिन अतीत में यह देखा गया कि टीकाकरण कवरेज में धीमी वृद्धि रही जो वर्ष 2009 से 2013 के मध्य प्रतिवर्ष 1% की दर से ही बढ़ी।

टीकाकरण कवरेज में तेज़ी लाने हेतु वर्ष 2015 से पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन इन्द्रधनुष की परिकल्पना और उसका कार्यान्वयन किया गया था।

मिशन इन्द्रधनुष:

उद्देश्य:

इसके तहत 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है जिनका UIP के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं।

इसमें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

टीकाकरण के तहत कवर की जाने वाली बीमारियाँ:

  • मिशन इन्द्रधनुष में 12 वैक्सीन-प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ (Vaccine-Preventable Diseases- VPD) के खिलाफ टीकाकरण शामिल है जिनमें डिफ्थीरिया (Diphtheria), काली खांँसी (Whooping Cough), टेटनस (Tetanus), पोलियो (Polio), क्षय (Tuberculosis), हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis B), मैनिन्जाइटिस (Meningitis), निमोनिया (Pneumonia), हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी संक्रमण (Haemophilus Influenzae Type B Infections), जापानी एनसेफेलाइटिस(Japanese Encephalitis), रोटावायरस वैक्सीन (Rotavirus Vaccine), न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine) और खसरा-रूबेला (Measles-Rubella) शामिल हैं।
  • हालाँकि जापानी एनसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम देश के चुनिंदा ज़िलों में किया जा रहा है।


सघन मिशन इन्द्रधनुष 1.0:

प्रारंभ:

इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया।

कवरेज:

MI के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इन्द्रधनुष के तहत छूट गए थे।

इसके तहत वर्ष 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा ज़िलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0:

यह पल्स पोलियो कार्यक्रम (2019-20) के 25 वर्षों को चिह्नित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था।

कवरेज:

इसमें 27 राज्यों के कुल 272 ज़िलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम-से-कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करना।

 


चीन से स्टील के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क

हाल ही में व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies- DGTR) ने घरेलू उद्योगों की शिकायतों के बाद चीन से आयातित कुछ प्रकार के इस्पात उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिये एक जाँच प्रारंभ की है।

 

कुछ स्टील उत्पादों पर यह शुल्क पहली बार फरवरी, 2017 में लगाया गया था जो कि 16 मई 2021 को समाप्त होने वाला है।

 

व्यापार उपचार महानिदेशालय:

 

यह सभी डंपिंग-रोधी, काउंटरवेलिंग शुल्क और अन्य व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण है।

यह घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ लागू किये गए व्यापार उपायों की जाँच के बढ़ते मामलों से निपटने में सहायता प्रदान करता है।

स्टील के कुछ प्रमुख निजी घरेलू उत्पादकों ने चीन से सीमलेस ट्यूब’ (Seamless Tubes), लोहे के खोखले पाइप और मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु के खोखले पाइप्स के आयात पर लगाए गए डंपिंग-रोधी शुल्क के सनसेट रिव्यूहेतु DGTR के समक्ष आवेदन किया है।

आवेदकों का आरोप है कि डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने के बाद भी चीन से इन उत्पादों की डंपिंग जारी है और आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

DGTR वर्तमान शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेगा और जाँच करेगा कि मौजूदा शुल्क की समाप्ति से डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग के प्रभावित होने की संभावना है या नहीं।

 

एंटी-डंपिंग शुल्क:


डंपिंग:

जब किसी देश द्वारा दूसरे देश को उसकी कीमत से कम कीमत पर सामान निर्यात किया जाता है और जिसे सामान्य रूप से उसके घरेलू बाज़ार में वसूला जाता है तो उसे डंपिंग कहा जाता है।

यह एक अनुचित व्यापार क्रिया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है।

उद्देश्य:

एंटी-डंपिंग ड्यूटी सामान की डंपिंग और उसके व्यापार के विकृत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिये एक उपाय है।

दीर्घावधिक रूप से डंपिंग-रोधी शुल्क के माध्यम से समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा कम की जा सकती है।

यह एक संरक्षणवादी टैरिफ (Tariff) है, जिसे एक घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है तथा यह मानती है कि इसकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में एंटी-डंपिंग उपायों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

काउंटरवेलिंग ड्यूटी से भिन्न:

एंटी-डंपिंग शुल्क आयात पर आरोपित होने वाला एक सीमा शुल्क है जो उन सामानों की डंपिंग से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत के होते हैं, जबकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी उन सामानों पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क है, जो मूल या निर्यातित देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करते हैं ।

डंपिंग-रोधी शुल्क से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान:

वैधता: एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध होते हैं,जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो।


सनसेट रिव्यू: इसे सनसेट रिव्यू या समाप्ति समीक्षा जाँचके माध्यम से पाँच वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।

एक सनसेट रिव्यू/समाप्ति समीक्षा एक कार्यक्रम या एजेंसी के निरंतर अस्तित्व की आवश्यकता का मूल्यांकन है। यह कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता और उसके प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है।

इस तरह की समीक्षा घरेलू उद्योग की ओर से स्वतः संज्ञान द्वारा किये गए विधिवत अनुरोध के आधार पर की जा सकती है।

 

पगड़ी संभाल आंदोलन

वर्ष 1907 में पगड़ी संभाल आंदोलन शुरू करने वाले सरदार अजीत सिंह की स्मृति में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 23 फरवरी, 2021 को पगड़ी संभाल दिवस के रूप में मनाया। 

उल्लेखनीय है दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के भाग के रूप में किसान संगठनों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि संसद द्वारा पारित कृषि कानून किसानों को अपनी ज़मीन कॉरपोरेट्स को बेचने के लिये मजबूर करेंगे। किसान संगठनों की यह शिकायत वर्ष 1907 में किसान संगठनों द्वारा की गई शिकायत के समान है जिसके परिणामस्वरूप पगड़ी संभाल आंदोलन की शुरुआत हुई थी।

 

पगड़ी संभाल आंदोलन के विषय में:

यह एक सफल किसान आंदोलन था जिसने वर्ष 1907 में ब्रिटिश सरकार को कृषि से संबंधित तीन कानूनों को रद्द करने के लिये विवश किया। ये तीन कानून थे-

पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम (Punjab Land Alienation Act) 1900, पंजाब भूमि उपनिवेशीकरण अधिनियम (Punjab Land Colonisation Act) 1906 और दोआब बारी अधिनियम (Doab Bari Act) 1907

इन अधिनियमों के चलते किसान भूमि के मालिक न रहकर भूमि के ठेकेदार/अनुबंधक बन जाते और यदि किसान अनुमति लिये बिना अपने खेत में एक पौधा भी छू लेता तो ब्रिटिश सरकार उस किसान को आवंटित भूमि वापस ले सकती थी।

आंदोलन का नारा:

पगड़ी संभाल जट्टाका नारा तथा आंदोलन का नाम जंग स्याल (Jang Sayal) अखबार के संपादक बांके लाल के गीत से प्रेरित था।

विरोध:

यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था और आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, डाकघरों, बैंकों आदि में लूटपाट की तथा टेलीफोन के खंभों को गिरा दिया।

आंदोलन के नेतृत्वकर्त्ता:

इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्त्ता भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह थे जिन्होंने कृषि कानूनों से नाराज़ किसानों को संगठित करने का कार्य किया।

भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ने अपने क्रांतिकारी मित्र घसीटा राम के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी (Bharat Mata Society) का गठन किया। इस सोसाइटी का उद्देश्य किसानों में व्याप्त नाराज़गी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का रूप देना था।

सूफी अम्बा प्रसाद, जिया-उल-हक, लाल चंद फलक, दीन दयाल बांके, किशन सिंह और लाला राम शरण दास जैसे कई युवा क्रांतिकारी भारत माता सोसाइटी के सदस्य थे। 

सरदार अजीत सिंह:

जन्म:

इनका जन्म 23 फरवरी, 1881 को हुआ था। वह भारत में ब्रिटिश शासन के समय एक क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी थे।

वह भारतीय क्रांतिकारियों और अपने भतीजे भगत सिंह के प्रेरणास्रोत थे।

कार्य:

वह पंजाब के शुरुआती प्रदर्शनकारियों में से थे, उन्होंने औपनिवेशिक सरकार की खुलेआम आलोचना की।

अपने भाई किशन सिंह के साथ उन्होंने बरार (मध्य प्रदेश) और अहमदाबाद जैसे अकाल प्रभावित क्षेत्रों तथा वर्ष 1905 में श्रीनगर एवं कंगला के बाढ़ और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिये काम किया।

उन्होंने भारत माता पुस्तक एजेंसी (भारत माता सोसाइटी का हिस्सा) की शुरुआत की जिसने स्पष्ट रूप से सरकार विरोधी प्रकाशनों के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

उन्होंने उन लोगों के साथ एकजुटता हेतु एक नेटवर्क बनाया, जो यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भारत की आज़ादी के लिये संघर्ष कर रहे थे। इस अवधि में उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी संघ (Indian Revolutionary Association) की भी स्थापना की।

निर्वासन:

मई 1907 में लाला लाजपत राय के साथ सरदार अजीत सिंह को बर्मा के मांडले में निर्वासित कर दिया गया।

हालाँकि अत्यधिक सार्वजनिक दबाव और भारतीय सेना में अशांति बढ़ने के कारण के कारण अक्तूबर 1907 में दोनों को रिहा कर दिया गया था।

ईरान पलायन:

1909 में सरदार अजीत सिंह सूफी अम्बा प्रसाद के साथ ईरान भाग गए और वहाँ 38 वर्षों तक आत्मरोपित निर्वासन में रहे।

मृत्यु:

मार्च 1947 में वह भारत वापस लौटे तथा 15 अगस्त, 1947 को डलहौज़ी, पंजाब में उनकी मृत्यु हो गई।

मध्यकालीन युग के दौरान केवल कुलीन वर्ग के लोगों को पगड़ी पहनने की अनुमति थी परंतु 17वीं शताब्दी में सिख क्रांति के दौरान गुरु गोबिंद सिंह ने इसे अवज्ञा का प्रतीक घोषित किया।

उन्होंने पगड़ी से जुड़े भेदभाव को समाप्त करते हुए आम आदमी के लिये अपने आत्मसम्मान का दावा करने और उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रसस्त किया।

पगड़ी आम आदमी की गरिमा का प्रतिनिधित्व करती है।

वर्ष 1907 में 'पगड़ी संभाल जट्टा' अपनी पगड़ी को न गिरने देने (वस्तुत: और लाक्षणिक रूप से) का आह्वान था।


राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा

हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा कार्यरत अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के एक उपसमूह के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति (National Migrant Labour Policy) का मसौदा तैयार किया गया है। 

इससे पहले दिसंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (Informal Economy) में श्रमिकों सहित प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया गया।


प्रवासन:

प्रवासन (Migration) का आशय अपने मूल या सामान्य निवास स्थान से आंतरिक (देश के भीतर) या अंतर्राष्ट्रीय (देशों के बाहर) सीमाओं के पार लोगों की आवाज़ाही से है।

प्रवासन से संबंधित नवीनतम सरकारी डेटा वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त किये गए हैं। 2011 की जनगणना में भारत में प्रवासियों की कुल संख्या 45.6 करोड़ थी (जनसंख्या का 38%), जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में प्रवासियों की कुल संख्या 31.5 करोड़ (जनसंख्या का 31%) थी।

प्रवासियों से संबंधित वर्तमान मुद्दे:

स्वतंत्र प्रवासी:

इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, 1979 (Inter State Migrant Workers Act, 1979) केवल एक ठेकेदार के माध्यम से पलायन करने वाले मज़दूरों को प्रवासी के रूप में शामिल करता है तथा स्वतंत्र प्रवासियों को छोड़ देता है।

सामुदायिक संगठन का निर्माण (CBO):

प्रवासियों के उद्भव वाले राज्यों में CBO और प्रशासनिक कर्मचारियों की अनुपस्थिति या अभाव के चलते विकास कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच बाधित हुई है जिस कारण मजबूरन आदिवासियों को प्रवास करना पड़ता है।

राज्य सरकारों की वचनबद्धता का अभाव:

राज्य के श्रम विभागों में प्रवासन से संबंधित मुद्दों और मानव तस्करी को रोकने के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव देखने को मिलता है।

बिचौलिये:

आवश्यक मानवशक्ति के अभाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन निगरानी करने में सक्षम नहीं होता है, जिसके कारण प्रायः प्रवासी बिचौलियों/मध्यस्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

नीति आयोग के मसौदे का दृष्टिकोण

मसौदा नीति का डिज़ाइन दो दृष्टिकोणों का वर्णन करता है:

नकद हस्तांतरण, विशेष कोटा और मज़दूरों हेतु आरक्षण पर केंद्रित।

समुदायिक संस्थानों और उनकी क्षमता को बढ़ाना तथा उन पहलुओं को समाप्त करना जो किसी व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं।

मसौदे की सिफारिशें:

प्रवासन की सुविधा:

प्रवासन को विकास के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये तथा सरकार की नीतियाँ प्रवासन में बाधक न होकर आंतरिक प्रवास के अनुकूल होनी चाहिये।

मज़दूरी में वृद्धि:

मसौदे में प्रवासियों की अधिकता वाले राज्यों में आदिवासियों की स्थानीय आजीविका में प्रमुख बदलाव लाने हेतु न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने की बात की गई है जिसके परिणामस्वरूप कुछ हद तक पलायन कम हो सकता है।

केंद्रीय डेटाबेस:

नियोक्ताओं को मांग और आपूर्ति के मध्य के अंतर को कम करनेतथा सामाजिक कल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु एक केंद्रीय डेटाबेस होना चाहिये।

इसमें मंत्रालयों और जनगणना कार्यालय को प्रवासियों और संबंधित आबादी के अनुरूप प्रणाली स्थापित करने, मौसमी और चक्रीय प्रवासियों से संबंधित रिकॉर्ड रखने और मौजूदा सर्वेक्षणों में प्रवासी-विशिष्ट चरों को शामिल करने के लिये कहा गया है।

प्रवास संसाधन केंद्र:

पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों को उच्च प्रवास क्षेत्रों में प्रवास संसाधन केंद्र बनाने में मदद करने हेतु जनजातीय मामलों के प्रवासन डेटा का उपयोग करना चाहिये।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को इन केंद्रों में कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

शिक्षा:

शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मुख्यधारा के प्रवासी बच्चों की शिक्षा एवं उनका डेटा तैयार करना और प्रवासी स्थानों में स्थानीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रयास करना चाहिये।

आश्रय और आवास:

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को शहरों में प्रवासियों हेतु रैन बसेरों, अल्प-प्रवास वाले घरों तथा मौसमी आवास के मुद्दों को संबोधित करना चाहिये।

शिकायत हैंडलिंग सेल:

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services authority- NALSA) और श्रम मंत्रालय को प्रवासी श्रमिकों की तस्करी, न्यूनतम मज़दूरी उल्लंघन, कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार और दुर्घटनाओं हेतु शिकायत निवारण कक्ष एवं फास्ट ट्रैक कानूनी प्रतिक्रियाएंँ स्थापित करनी चाहिये।

पूर्व सिफारिशें:

जनवरी 2017 में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जारी वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन की रिपोर्ट ने इन श्रमिकों हेतु एक व्यापक कानून की सिफारिश की गई, जो सामाजिक सुरक्षा हेतु कानूनी आधार तैयार करता है।

यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग द्वारा वर्ष 2007 की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप था।


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